नफे-नुकसान के तराजू पर जाति
हमारे आसपास की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। अमूमन इसका अहसास हमें तभी होता है। जब हम कुछ अरसे बाद किसी पुरानी जगह पर जाते है। आज के वक़्त में गांव के भौगोलिक स्थिति में खास अंतर नहीं आया था। और न ही उस पूरे क्षेत्र की आर्थिक या सामाजिक स्थितियों में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा था। पक्की चौड़ी सड़क ने जरूर इस गांवों को आसपास के दूसरे गांवों से जोड़ दिया है लेकिन यहां आज भी ज्यादातर घर मिट्टी के ही बने है। मगर जो बदलाव इस दौरान इस गांव में आए। वो है लोगों की सोच। देष में हर दस साल में होने वाली जनगणना के गले में इस बार फिर जाति की फांस अटक गई है। जनगणना में जाति को षामिल करने की मांग आज से दस साल पहले 2001 में जनगणना षुरू होने से पहले भी उठी थी। पर तब इस मांग को बिना किसी सुविधा के खारिज कर दिया गया था और उस पर कोई खास राजनीतिक प्रतिक्रिया भी नहीं हुई थी। इस बार मामला कुछ अलग है।
जाति के तरफदारः इस बार जनगणना के साथ राश्ट्रीय पापुलेषन रजिस्टर भी बनाया जा रहा है। इसके आधार पर हर नागरिक को परमानेंट आइडेंटीफिकेषन मिलेगा। यानी जिसकी जो पहचान होगी। वह कुछ दिनों के लिए दस्तावेज बंद होकर तय हो जाएगी। इसीलिए दस साल पहले जो मांग अधिकतर पिछड़ा वर्ग कमिषनों की सिफारिषों और जनसंख्यिकी के कुछ विद्वानों की मार्फत कमजोर स्वरों में की गई थी। इस बार उसे पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाली पार्टियां जोरषोर से उठा रही है। यहां तक कि बीजेपी जैसे राश्ट्रीय दल ने भी इसके पक्ष में है। यूपीए सरकार के भीतर भी जाति और जनगणना को जोड़ने के तरफदार मौजूद है। और उनके दबाव के कारण इसके खिलाफ फैसला लेना सरकार के लिए आसान नहीं है। सवाल यह है कि अपनी संख्या कौन जानना चाहता है। केवल यही जिसे संख्या बल के आधार पर किसी तरह के फायदे की उम्मीद हो। भारतीय लोकतंत्र के संस्थापकों को यह अहसास था। इसीलिए षुरू से ही उनकी नीति संख्या के महत्व को एक हद से ज्यादा न बढ़ने देने की थी। उन्होनें संख्याओं का इस्तेमाल किया,पर पारंपरिक पहचानों के सेक्युलरीकरण के लिए। 1939 के बाद भारत की जनगणनाओं में जाति का उल्लेख करना बंद कर दिया गया था। आजादी के बाद यह परंपरा बदले हुए परिप्रेक्ष्य में जारी रखी गई। चूंकि संविधान निर्माताओं ने पूर्व-अछूतों और आदिवासियों की विषेश स्थितियों के मदद्ेनजर उन्हें उनकी जनसंख्या के मुताबिक राजनीतिक आरक्षण देने का फैसला किया था। इसलिए जनगणना में केवल उनकी संख्या का जिक्र किया गया।
राजनीति का आरक्षण........
संविधान पिछड़ी जातियों को राजनीतिक आरक्षण देने के पक्ष में नहीं था। वह उन्हें सिर्फ नौकरियों और स्कूल-कॉलेजों में आरक्षण देना चाहता था। उसके लिए गिनती की बजाय षैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन को आधार बनाना ही काफी था। इसलिए पिछड़ी जातियों को जनगणना में षामिल करने की जरूरत नहीं समझी गई। आरक्षण,जाति और जनगणना के इस व्यावहारिक त्रिकोण को अपनाने के पीछे जो दूरंदेषी थी। उसकी कामयाबी आज आसानी से देखी जा सकती है। इस सफलता के तीन पहलू है। पहला सरकारी लाभों को बांटने के मकसद से इसके आधार पर जातियों की पारंपरिक पहचान अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसी सेक्युलर श्रेणियों में बदलने की प्रक्रिया षुरू हुई। दूसरा पिछड़ी जातियों ने चुनावी राजनीति के माध्यम से अपने संख्या बल को आधार बना कर आरक्षण प्राप्त किए बिना विधायिकाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। और साथ में उन्हें नौकरियों और षिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण मिल गया। पिछड़ों को आगे बढ़ने के लिए न अब जरूरत थी और न अब अपनी गिनती जानने की जरूरत है। तीसरा आरक्षण के दायरे में न आने वाली अगड़ी जातियां खुले दायरे में आधुनिक षिक्षा और बाजार के जरिए मिलने वाले अवसरों के माध्यम से सेक्युलरीकरण के दौर से गुजरीं। वे वैसे ही संख्या में बहुत कम है। इसलिए उन्हें अपनी संख्या जानने की उत्सुक्ता बहुत कम होती है। यहां यह सवाल पूछना जायज है कि अगर जनगणना में हर नागरिक की जाति का जिक्र किया जाता। तो उसके क्या परिणाम निकलते। उसका पहला नतीजा यह निकलता कि आजादी के बाद समाज में राजनीति और बाजार के जरिए सामाजिक ऊंच-नीच की भावना में अब तक जो कमी आई है। वह काम नहीं हो पाता। दूसरे जिस परिघटना को अभी हम वोट बैंक कहते है। वह एक मोटी-मोटी अवधारणा ही है। दरअसल व्यावहारिक अर्थ में किसी जाति का वोट बैंक मौजूद नहीं है। चुनावी आंकड़े बताते है। कि जातियों का वोट एक पार्टी को कुछ ज्यादा मिलता है। पर बाकी वोट विविध कारणों से बंट जाते है। अगर सभी नागरिकों से जनगणना के दौरान उनकी जाति पूछी जाती तो हमारी राजनीति को असल में वोट बैंक का स्वाद पता चलता। तीसरे गिनती में जुड़े हुए मौजूदा फायदों को उठाने के लिए तो लोग अपनी जातियों को बदल कर पेष तो करते ही उनकी संख्या का अहसास ही उन्हें फायदों की राजनीति करने के लिए उकसाता। आज उनके पास निष्चित संख्याएं नहीं है। इसलिए ऐसी मांगो को नजरअंदाज किया जा सकता है। मसलन महिला आरक्षण विधेयक में पिछड़ी जातियों का कोटा षामिल करने की मांग को ठुकराना तब नामुमकिन हो जाता और संविधान की भावना का उल्लंधन करते हुए। स्त्रियों के नाम पर पिछड़ी जातियों द्वारा राजनीतिक आरक्षण हड़पने की संभावना बढ़
महेश चतुर्वेदी
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